प्रमुख संवाददाता
रमज़ान के बाद आने वाली इस साल की ईद में गोश्त खाने के शौक़ीन लोगों को सिर्फ सिवइयों से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि राजधानी लखनऊ के पुलिस प्रशासन ने 30 मई तक गोश्त काटने और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसके साथ ही बड़ा मंगल के मद्देनज़र 30 मई तक शराब की बिक्री भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
राजधानी लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोड़ा ने इस सम्बन्ध में लिखित आदेश जारी कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त के इस पत्र के मुताबिक़ धारा 144 के कुछ प्राविधानों को पहले से सख्त करते हुए राजधानी में 30 मई तक शराब और गोश्त की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
इस आदेश में कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर लगी रोक को प्रभावी बनाया जाएगा। कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम में बाधा पहुँचती हो।
आदेश में कहा गया है कि 30 मई तक पशुओं को काटने और गोश्त बेचने पर न सिर्फ प्रतिबन्ध लगाया गया है बल्कि इस दौरान कोई कहीं से गोश्त और शराब को न ला सकेगा न यहाँ से कहीं ले जा सकेगा।