Friday - 25 October 2024 - 3:45 PM

ट्रेन में शराब पीने वाले जरूर पढ़े ये खबर

न्‍यूज डेस्‍क

रेलवे एक्ट की धारा 145 के मुताबिक ट्रेन में शराब पीकर सफर करना जुर्म है। जो व्यक्ति शराब पीकर ट्रेन में सफर करता है या गाली गलौज करता है उसे छह महीने की जेल और आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी रेल यात्रियों को अक्‍सर इस समस्‍या से दो चार होना पड़ता है।

आए दिन खबर आती है कि कुछ लोगों ने शराब पीकर युवती के साथ छेड़छाड़ की या शराबियों ने यात्रियों के साथ गाली गलौज की।  लेकिन रेलवे पुलिस इस समस्‍या को लेकर कभी गंभीर नहीं हुई, जिसके वजह से शराबी बिना किसी डर के रेल यात्रा के दौरान शराब पीते हैं और उससे आम यात्रियों को दिक्‍कतों का सामना करना पड़ता है।

ऐसा ही एक मामला नई दिल्‍ली से इंदौर जा रही इंदौर इंटरसिटी एक्‍सप्रेस में देखने को मिला है। लेकिन ये मामला किसी आम आदमी से नहीं बल्कि लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिड़ला से जुड़ा हुआ है।

दरअसल, रविवार की देर रात को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कोच के सी कूपे में सफर कर रहे थे। ट्रेन दिल्ली से रात को 11 बजे चली। उनके बगल वाले डी कूपे में दिल्ली और गुड़गांव के पांच युवक इंदौर जा रहे थे।

ट्रेन चलते ही सभी युवकों ने शराब पी और हुड़दंग करने लगे। इस पर लोकसभा स्पीकर परेशान हुए तो उन्होंने अपने पीए राघवेंद्र को युवकों से हुड़दंग न करने व समझाने को भेजा। युवकों ने पीए की बात नहीं सुनी और कोई तवज्जो नहीं दी।

इससे परेशान हुए लोकसभा स्पीकर ने पीए से रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना कराई। रात्रि 1.10 बजे ट्रेन मथुरा के प्लेटफार्म तीन पर पहुंची तो आरपीएफ, जीआरपी ने लोकसभा स्पीकर के बगल वाले कूपे में शराब के नशे में बैठे पांच युवकों को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया।

आरपीएफ ने कूपे से शराब की बोतल, नमकीन, ग्लास व कोल्ड ड्रिंक बरामद की। पकड़े गए युवकों को आरपीएफ ने कोर्ट में पेश किया। आरपीएफ प्रभारी सीबी प्रसाद ने बताया कि पांचों युवकों का ट्रेन में शराब पीने और हुड़दंग करने की धाराओं में चालान किया गया है।

 

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