Tuesday - 29 October 2024 - 6:25 AM

एक सितंबर से बदल जाएंगे कई नियम, ये वाला जरुर जान लें

न्यूज़ डेस्क।

देश में सितंबर की पहली तारीख से कई बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सितंबर महीने से ट्रैफिक, बैंकिग, टैक्स और आधार कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है।

इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि के कई गुना किये जाने और बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी करने पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जैसे कई बदलाव हो जायेंगे।

सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में कई गुना की बढ़ोतरी की गई है। इस नियम से संबंधित विधेयक संसद के पिछले सत्र में ही पारित हुआ था। जुर्माने में बढ़ोतरी 01 सितंबर से प्रभावी हो जायेगी।

नये नियमों के अनुसार, बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर चालान की राशि को एक हजार रुपये से बढ़ाकर पाँच हजार रुपये किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने पर अब 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा। पहले यह राशि दो हजार रुपये थी।

स्वीकृत गति से तेज वाहन चलाने के मामले में जुर्माना राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया गया है। आपात सेवा के काम में लगे वाहनों को गुजरने के लिए जगह नहीं देने पर 10 हजार रुपये का दंड भरना होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पाँच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

बिना हेलमेट के दुपहिया चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। अभी तक इस यातायात नियम उल्लंघन पर मात्र 100 रुपये दंड देना पड़ता था। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने संबंधी कानूनों को बहुत कठोर बनाया गया है।

बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे

ज्यादातर सभी पब्लिक सेक्टर बैंक (PSU) सुबह 10 बजे खुलते हैं और लोग 10 बजे का इंतजार करते हैं। लेकिन अब ग्राहकों की परेशानी कम होगी। वह ऑफिस जानें से पहले अपना बैंक से जुड़ा काम निपटा पाएंगे।

ये नए नियम सितंबर से लागू होंगे। अगर ये नियम लागू होते हैं तो बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन ने सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुबह 9 बजे खोलने का प्रस्ताव दिया है।

ऑनलाइन रेल टिकट महंगा हो जाएगा

1 सितंबर 2019 से ऑनलाइन रेल टिकट महंगा हो जाएगा। रेलवे में स्लीपर क्लास के ई-टिकट बुकिंग पर 20 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा।

एसी श्रेणी के ई-टिकट पर 40 रुपये का सर्विस चार्ज देना होगा, भीम एप से भुगतान पर स्लीपर के लिए 10 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा, एसी के लिए भीम एप से भुगतान पर 20 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा।

ई-वॉलेट इस्तेमाल करने के लिए KYC पूरी करनी होगी

पेटीएम, फोनपे या गूगलपे जैसे मोबाइल ई-वॉलेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को 31 अगस्त से पहले-पहले इसकी केवाईसी (KYC) पूरी करनी होगी।

एक सितंबर 2019 के बाद ऐसा ना कराने पर मोबाइल वॉलेट काम करना बंद कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेजा है। RBI के दिशा निर्देश पर केवाईसी पूरी करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था।

यह भी पढ़ें : Twitter के CEO का अकाउंट हैक, किए ऐसे ट्वीट

यह भी पढ़ें : प्रियंका के निशाने पर मोदी-योगी दोनों

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com