न्यूज डेस्क
शराब सिंडीकेट की कमर तोड़ने के बाद यूपी की योगी सरकार शराब कारोबारियों को भी ‘ईज ऑफ डूइंग’ का माहौल देने जा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार के इस फैसले के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या गोरखनाथ मंदिर के महंत व उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शराब को बढ़ावा दे रहे हैं।
दरअसल, बड़े शहरों में आने वाले पर्यटक, खास कर विदेशी मेहमानों की सुविधा को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शराब बिक्री की नई व्यवस्था निर्णय किया है। नई आबकारी नीति 2020-21 के तहत अब शराब परोसने वाले बार के बंद होने के वक्त को बढ़ा दिया गया है।
इसके हिसाब से अब बार को रात 2 बजे तक खोले रखा जा सकता है जबकि होटलों में संचालित बार सुबह 4 बजे तक खोले रखे जा सकते हैं। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। आबकारी विभाग ने हाल ही नई नीति लागू की है। इसमें शराब बिक्री, लाइसेंस आदि की व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं।
साथ ही अब शराब बिक्री का समय बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि अभी फाइव स्टार, फोर स्टार और थ्री स्टार होटलों में रात दो बजे तक, जबकि बड़े शहरों के बार में रात एक बजे शराब बिक्री की व्यवस्था थी। ऐसे में पर्यटन उद्यमियों की लगातार मांग थी कि रात में आने वाले पर्यटकों, खास तौर पर विदेशी मेहमानों की जरूरत को वह पूरा नहीं कर पाते।
बड़े शहरों के ‘नाइट कल्चर’ के लिहाज से भी समय बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही थी। इसे देखते हुए निर्णय किया गया है कि होटलों में सुबह चार बजे तक, जबकि बाहर के बार रात दो बजे तक खोले जा सकेंगे। यह छूट अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क जमा करने पर प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू कर दी जाएगी।
श्रेणी-1 : गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी।
वार्षिक लाइसेंस शुल्क : दस लाख रुपये
श्रेणी- 2 : बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या और फीरोजाबाद।
वार्षिक लाइसेंस शुल्क : 7.50 लाख रुपये
आबकारी नीति 2020-21 में इस व्यवसाय में सुविधाएं और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही राजस्व वृद्धि के रास्ते भी बनाए गए हैं। इसी के भरोसे पिछले वर्ष मिले 27 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस बार लक्ष्य 31 हजार 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
नई नीति में व्यवस्था की गई है कि वाइन भी विदेशी शराब की दुकान की तरह बीयर शॉप से बिक सकेगी। किसी भी आवेदक को प्रदेश में देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और मॉडल शॉप को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी।
लाइसेंस फीस में दस से बीस फीसद बढ़ोतरी
देशी शराब : 10 फीसद
विदेशी शराब : 20 फीसद
बीयर : 15 फीसद