जुबिली न्यूज डेस्क
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर एयरपोर्ट की तर्ज पर अब प्रीमियम ब्रांड की शराब बिक सकेगी. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति 2024-25 को मंजूरी दी गई. सरकार की तरफ से इस बार आबकारी विभाग को 50 हजार करोड़ के राजस्व का लक्ष्य दिया गया है.
नई आबकारी नीति के मुताबिक अंग्रेजी शराब, मॉडल शॉप और बीयर शॉप के सालाना लाइसेंस फीस में 10 फीसदी वृद्धि का भी प्रस्ताव है. जिसकी वजह से 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब की कीमतें भी बढ़ जाएगी।
आबकारी नीति के मुताबिक प्रदेश के रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर शराब की रिटेल शॉप खोलने का प्रस्ताव है. अगर सक्षम स्तर यानी रेलवे और मेट्रो से इस पर अनापत्ति मिल जाती है तो जल्द ही रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर शराब की बिक्री हो सकेगी. इन दुकानों में प्रवेश और निकास मुख्य भवन के भीतर ही होगा.
पुलिस बिना अनुमति के मॉडल शॉप में नहीं घुसेगी
आबकारी नीति यह भी प्रावधान किया गया है कि पुलिस या कोई अन्य एजेंसी अब बिना आबकारी विभाग के अनुमति के किसी भी शराब, भांग या बीयर की दुकान बंद या सील नहीं करा सकेगी और न ही बिना अनुमति के दुकान का निरीक्षण कर सकेगी. इसके अलावा लाइसेंस फीस और रिन्यूअल फीस में बढ़ोत्तरी की वजह से 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब की कीमतों में भी इजाफा होगा.