न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने के मामले को आबकारी विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने एक बयान जारी कर ग्राहकों से अपील की है कि वे निर्धारित मूल्य से अधिक राशि का भुगतान न करें।
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उन्होंने कहा कि निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने वाले दुकानदार पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर वही दुकानदार दोबारा महंगी शराब बेचते पकड़ा गया, तो उससे डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। जबकि तीसरी बार पकड़े जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे शराब की दुकानों की जांच करें और अधिक दाम पर शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
प्रमुख सचिव (आबकारी) संजय आर. भूसरेड्डी की ओर से जारी बयान में यह भी बताया गया कि प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सात मई को प्रदेश में 175 मामले पकड़े गये, 3,291 लीटर अवैध शराब पकड़ी गयी तथा 11 लोगों को जेल भेजा गया।
होम डिलीवरी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन राज्यों को सामाजिक दूरियों के मानदंडों और मानकों को बनाए रखने के लिए शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री/ होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए।’
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पंजाब, छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी
शराब की दुकानों पर लगने वाली कतारों को देखते हुए पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने शराब की होम डिलीवरी का विकल्प दिया है। सात अप्रैल से पंजाब में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में ग्रीन और ऑरेंज जोन में रहने वाले लोग तकरीबन 120 रुपए ज्यादा देकर शराब की होम डिलीवरी ले सकते हैं।