न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा 78 दिन जेल में रहने के बाद बुधवार शाम शाहजहांपुर जिला कारागार से रिहा हो गई। बीते 4 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा को जमानत दी थी। छात्रा 25 सितंबर 2019 से जेल में बंद थी।
हालांकि उसके 3 दोस्त अभी भी जेल में हैं। बता दें छात्रा पर आरोप है कि उसने दोस्तों के साथ मिलकर पूर्व मंत्री से 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी। छात्रा के रिहा होने के बाद उसके पिता ने कहा- खुशी है, हाईकोर्ट से बेटी को जमानत मिली। आगे की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।
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छात्रा ने जमानत के लिए शाहजहांपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की थी। जोकि खारिज कर दी गई थी।उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने जमानत दे दी।
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चार दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस एसडी सिंह की बेंच ने छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर की थी। शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने 24 अगस्त 2019 को एक विडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा लापता हो गई थी।
जिसे बाद में पुलिस ने राजस्थान से बरामद किया था। मामले में 25 अगस्त को पीड़िता के पिता की ओर से अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद को 20 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से चिन्मयानंद जेल में हैं। उनकी जमानत पर फैसला कोर्ट में सुरक्षित है।
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