न्यूज डेस्क
पिछले कुछ दिनों से लालू प्रसाद यादव का परिवार सुर्खियों में है। उनकी बहू ऐश्वर्या की वजह से आए दिन लालू यादव का परिवार सुर्खियों में रहता है। बीते दिनों ऐश्वर्या ने अपनी सास राबड़ी और ननद मीसा पर प्रताडि़त करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया था। ऐश्वर्या और तेज के तलाक का मुकदमा पहले ही कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल एक नए मामले में पारिवारिक कोर्ट ने तेज प्रताप को आदेश दिया कि वह ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता दें।
कोर्ट ने कहा कि तेजप्रताप को ऐश्वर्या को गुजार भत्ता के रूप में पोषण और आवास के लिए 22 हजार रुपए प्रति माह देना होगा। इसके अतिरिक्त ऐश्वर्या राय को तलाक का मुकदमा लडऩे के लिए दो लाख रुपए अलग से तेज प्रताप को देना होगा। कोर्ट ने यह राशि अंतरिम भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि लालू यादव की बहू ऐश्वर्या राय ने पटना स्थित पारिवारिक अदालत में 3 नवंबर 2019 को भरण-पोषण संबंधी आवेदन दायर किया था। इस मामले में 17 दिसंबर को हुई सुनवाई में अदालत को ऐश्वर्या ने अदालत को बताया था कि उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। यह भी बताया था कि तेज प्रताप उसके साथ न रहकर अलग रहते हैं।
मालूम हो कि ऐश्वर्या राय की मई 2018 में तेज प्रताप के साथ शादी हुई थी। गत सितंबर महीने में भी ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी पर मारपीट का आरोप लगाया था। उस समय उनके माता-पिता दोनों 10 सर्कुलर रोड पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए थे। बाद में सुलह के बाद ऐश्वर्या को उनकी ससुराल में जगह मिल पायी थी।
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