जुबिली स्पेशल डेस्क
पटना। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले में अदालत ने सोमवार को पांच साल की सजा के साथ-साथ 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के वकील ने अदालत को बताया था कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद भी उनका ज्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरा है। उन्होंने उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में रखे जाने का अनुरोध किया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।
चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से धन निकाले जाने के मामले में सीबीआई के विशेष जज एस.के.शशि ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था इस मामले में लालू के अलावा 74 अन्य दोषी भी हैं। 36 लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई जा चुकी है। सजा पाने वालों में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और पूर्व विधायक धु्रव भगत भी शामिल हैं।
यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : हर स्याह-सफ़ेद का नतीजा इसी दुनिया में मिल जाता है सरकार
यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव की इस घोषणा ने बढ़ा दीं सरकार की मुश्किलें
लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराये जाने से पहले वार्ड नम्बर ए-11 में लगे इलेक्ट्रानिक उपकरणों की जांच की गई थी लालू के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश भी दिया गया था इस बोर्ड में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल किये जायेंगे।
यह भी पढ़ें : श्रीलंका ने 12 दिन में तीसरी बार की भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी
यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : ज़िन्दगी के रंगमंच से विदा नहीं होंगी लता मंगेशकर
लालू यादव को डोरंडा कोषागार से 139 करो? 50 लाख रुपये की अवैध निकासी मामले में दोषी करार दिया गया है. चारा घोटाले में पांच मुकदमे कायम हुए थे. सभी पाँचों मुकदमों में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है. चार मुकदमों में उन्हें स?ा सुनाई जा चुकी है. इस पांचवें मामले 21 फरवरी को स?ा सुनाई जायेगी.