जुबिली न्यूज डेस्क
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 7 अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस बीच, मुंबई पुलिस ने उन्हें 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, और अब वह कभी भी वहां जाकर बयान दर्ज करा सकते हैं।
कामरा पर तीन केस दर्ज
कुणाल कामरा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में तीन मामले दर्ज किए गए हैं। 23 मार्च को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने शो का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें बिना नाम लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की गई थी। इस वीडियो के बाद शिंदे समर्थकों ने विरोध जताया, जिसके बाद मुंबई नगर निकाय ने कामरा के स्टूडियो को तोड़ दिया।
तीन अलग-अलग लोगों—एक शहर के मेयर, एक होटल व्यवसायी और एक बिजनेसमैन—ने कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पहले भी दो बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए।
ये भी पढ़ें-राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री और सीएम योगी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई, जानें क्या कहा
मद्रास हाई कोर्ट में याचिका
तमिलनाडु में रह रहे कुणाल कामरा ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उनके वकीलों ने हाई कोर्ट की मुख्य बेंच से तत्काल सुनवाई की अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें राहत दी।