जुबिली स्पेशल डेस्क
पश्चिम बंगाल की सियालदह अदालत ने आरजी कर रेप कर और फिर उसके मौत के घाट उतारने के मामले में दोषी संजय राय को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि इस मामले में परिवार के लोगों ने दोषी के लिए कोर्ट से सजा की गुहार लगायी थी।
वहीं कोर्ट ने पहले ही अपना रूख साफ करते हुए कहा था कि इस केस में ज्यादा मौत की सजा हो सकती है जबकि कम से कम न्यूनतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है। ऐसे में कोर्ट ने उसे अब आजीवन कारावास देने का फैसला किया है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि हमने सबूत पेश किए हैं. हमें कानून के हिसाब से काम किया है। उन्होंने आगे कहा, कि पीड़िता 36 घंटे ड्यूटी पर थी, कार्यस्थल पर उसके साथ रेप और मर्डर हुआ था। वो एक मेधावी छात्रा थी। पीड़िता के पारिवारिक वकील ने कहा, कि साक्ष्यों से उस रात की घटना के बारे में सारी बातें साफ होती है. कई बार बहस के बाद भी आरोपी की बेगुनाही साबित नहीं हुई है।
सियालदह कोर्ट आज आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में सजा सुनाएगी | पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, “हमने जांच में सहयोग किया है…हमने न्याय की मांग की थी लेकिन न्यायपालिका को अपना काम करना था इसलिए इसमें इतना समय लगा लेकिन हम हमेशा चाहते थे कि पीड़िता को न्याय मिले।”
वही उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा है कि वह कोर्ट के फैसले संतुष्ठ नहीं है. उन्होंने कहा कि हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास दिया।
बता दें कि पिछले साल 4 नवंबर को जब संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, तब भी उसने निर्दोष होने का दावा किया था।।संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार), धारा 66 (मौत का कारण बनने या व्यक्ति के कोमा में जाने के लिए सजा) और 103 (हत्या के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब हो कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था. CTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलन्टियर को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके गुस्साए डाक्टरों ने सिस्टम और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हड़ताल कर डाली।