Tuesday - 29 October 2024 - 9:19 AM

जाने क्या है ड्राइविंग दस्तावेजों से जुड़े नए नियम

जुबिली न्‍यूज डेस्‍क

सड़क एवं हाईवे परिवहन मंत्रालय वाहनों की नंबर प्लेट से जुड़े नियमों को अपडेट कर चुका है। कन्फ्यूज़न और नंबर प्लेटों के गलत इस्तेमाल के जोखिम को मिटाने के मद्देनज़र नई नियमावली लागू की गई है।

इसका पालन न किए जाने पर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। 1989 के संशोधन के बाद ये अपडेट किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब ऐसा वाहन चलाना जुर्म होगा, जिसमें नंबर प्लेट पर पेपर पर प्रिंट किया गया नंबर चस्पा होगा।

यह भी पढ़ें : रक्षा मंत्रालय की बेवसाइटर से डोकलाम संकट के बाद की सभी रिपोर्ट गायब

यह भी पढ़ें :  बीजेपी सांसद ने क्यों की गांधी जी की हत्या की नए सिरे से जांच की मांग?

यही नहीं, वाहनों के हिसाब से मंत्रालय ने नंबर प्लेटों के लिए 11 श्रेणियों में कलर स्कीम तय कर दी है। इसके साथ ही, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में वाहनों के चालान, दस्तावेज़ संबंधी नियमों में कुछ और भी बदलाव किए गए हैं, जो 1 अक्टूबर से प्रभावशाली हो गए हैं. पहले नंबर प्लेट के बारे में नए नियम देखिए और उसके बाद अन्य बदलावों को भी जानिए।

ड्राइविंग लाइसेंस और RC रखने की टेंशन खत्‍म! 1 अक्‍टूबर से बदल रहे नियम,  जानें सबकुछ - New motor vehicle rules of rc dl maintenance of vehicule  documents through an it portal

– टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन प्लेट में अक्षर और नंबर लाल रंग के होंगे और बैकग्राउंड पीला होगा. लेकिन डीलर के वाहनों के लिए इस केस में लाल बैकग्राउंड पर सफेद अक्षर व नंबर की प्लेट होगी।

– इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नियम में बदलाव नहीं है यानी हरे बैकग्राउंड पर पीले अक्षर व नंबर की प्लेट होगी.- अंग्रेज़ी अक्षरों और प्रचलित अरेबिक नंबरों के अलावा किसी और तरह के कैरेक्टर नंबर प्लेट पूरी तरह निषेध होंगे। कोई क्षेत्रीय भाषा नंबर प्लेट पर इस्तेमाल नहीं होगी, देश भर में और किसी भी तरह की गाड़ी पर।

यह भी पढ़ें : आरएसएस से जुड़े बीजेपी नेता लोजपा में क्यों हो रहे हैं शामिल

यह भी पढ़ें :39 साल के धोनी का ये VIDEO देख दंग रह गए फैन्स

– नंबर प्लेट पर स्पेसिंग और आकार आदि को लेकर भी ​गाइडलाइन दी गई है। इसके मुताबिक आकार, मोटाई और स्पेसिंग क्रमश: 65, 10 और 10 मिली​मीटर होगी।

– जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर कागज़ पर लिखा नंबर चस्पा होगा, उनका चालान किया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन से लेकर ई-चालान तक बदल गए ये नियम, आज से हुए  लागू | driving licence status and Motor Vehicle Rules new traffic rules in  india 01 october 2020 |

बीएस 6 वाहनों के लिए स्पेशल नियम

1 अक्टूबर से ऐसे वाहनों के लिए कुछ और नियम लागू किए गए हैं. उदाहरण के लिए नंबर प्लेट पर 1 सेमी की हरे रंग की लेयर होगी, चाहे वाहन पेट्रोल चलित हो या डीज़ल या सीएनजी. हालांकि पेट्रोल व सीएनजी वाहनों के लिए नीले रंग का एक स्टीकर होगा, जबकि डीज़ल वाहनों के लिए नारंगी रंग का। नियम तोड़ने वालों की पहचान करने के लिए यह गाइडलाइन बनाई गई है।

ये तमाम नियम चार पहिया मोटर वाहनों के लिए हैं, तीन और दो पहिया वाहनों के लिए नहीं। इन नियमों को आप विस्तार से मंत्रालय के पोर्टल पर देख सकते हैं। अब आपको 1 अक्टूबर से लागू हो रहे कुछ अहम नियमों के बारे में बताते हैं।

Driving licence बनवाना हुआ और आसान, सिर्फ इस दस्‍तावेज पर होगा जारी | Zee  Business Hindi

– वाहन चालकों के ड्राइविंग तौर तरीकों को मॉनिटर किया जाएगा और पोर्टल पर लगातार इस बारे में अपडेट किया जाता रहेगा। इसके मद्देनज़र ड्राइविंग लाइसेंस के डिटेल्स रद्द तक किए जा सकेंगे।

यह भी पढ़ें : आरएसएस से जुड़े बीजेपी नेता लोजपा में क्यों हो रहे हैं शामिल

यह भी पढ़ें :39 साल के धोनी का ये VIDEO देख दंग रह गए फैन्स

– नये नियमों के मुताबिक पेश करते या वापसी के समय इलेक्ट्रॉनिक रूप के साथ ही दस्तावेज़ फिज़िकली भी होने चाहिए।

– कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण में दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं तो जांच अधिकारी फिजिकल रूप में उनकी मांग नहीं करेगा। लेकिन किसी अपराध की स्थिति में ये दस्तावेज़ ज़ब्त किए जा सकेंगे।

ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन से लेकर e-चालान तक बदल गए ये नियम, आज से लागू

– दस्तावेज़ों के निरीक्षण या ज़ब्त किए जाने की कार्यवाही के समय अपेक्षित वर्दी में जांच अधिकारी के डिटेल्स, तारीख, समय और आधिकारिक मुहर के साथ पूरे दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

– इन नियमों को लेकर कहा गया है कि ड्राइवरों को बेवजह परेशान किए जाने की घटनाओं पर लगाम लगाने और जांच प्रक्रियाओं को आसान करने के लिए ये संशोधन किए गए हैं।

इन तमाम नियमों के साथ ही, दिल्ली समेत कई जगह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली में कहा गया कि अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर किए गए सभी वाहनों को ऐसी नंबर प्लेट्स के लिए कवायद करना होगी। हालांकि पहले इस बारे में त्वरित कार्रवाई किए जाने की खबरें आई थीं, लेकिन फिलहाल इस फैसले को लागू करने में जल्दबाज़ी न करने की खबरें भी आ रही हैं।

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com