Wednesday - 30 October 2024 - 12:48 AM

सुनवाई के 380 दिन बाद कठुआ रेप-मर्डर केस पर आया फैसला

न्‍यूज डेस्‍क

जम्‍मू-कश्‍मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप और मर्डर केस में पठानकोट की अदालत ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है। इन सभी आरोपियों की सजा का ऐलान भी आज दोपहर दो बजे किया जाएगा।

कोर्ट में जज डॉ. तेजविंदर सिंह सभी सात आरोपितों की मौजदूगी में फैसला सुनाया। इस फैसले पर पूरे देश की निगाहेंं लगी थी। अदालत सभी सात आरोपितों पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने एक आरोपित विशाल जंगोत्रा को बरी कर दिया। पठानकोट में मामले की सुनवाई शुरू होने के 380 दिन बाद फैसला आया है।

दूसरी ओर, दोषी करार दिए गए सांझी राम के वकील विक्रांत महाजन और एचएस पठानिया का कहना है कि सांझी राम को न्याय दिलाने और फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

मामला संवेदनशील होने पर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आरोपित आनंद दत्ता के ससुर ने कहा कि उनके दामाद को झूठा फंसाया गया है और आज उन्हें कोर्ट से न्याय मिलेगा। बचाव पक्ष के वकील अंकुर शर्मा ने कहा कि आरोपितों  को कोर्ट से न्याय मिलेगा। कोर्ट परिसर मे संबंधित पक्षों को छोड़कर अन्य किसी को जाने कीअनुमति नहीं है।

आठ साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप और मर्डर केस के दोषी

  • ग्राम प्रधान सांजी राम
  • स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया
  • परवेश कुमार
  • असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज
  • असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता
  • पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार

क्‍या है मामला 

बताते चले कि जम्मू कश्मीर के कठुआ की हीरानगर तहसील के एक गांव में 10 जनवरी 2018 को आठ साल की बच्ची पशु चराते वक्त गायब हो गई थी। 13 जनवरी 2018 को बच्ची का शव एक धार्मिक स्थल के पास मिला था।

परिवार की शिकायत पर दीपक कुमार, प्रवेश कुमार, विशाल जंगोत्रा, एसपीओ सुरेंद्र कुमार, एसपीओ आनंद दत्ता, कांस्टेबल तिलक राज, सांझी राम व एक नाबालिग पर दुष्कर्म, हत्याकांड, षड्यंत्र रचने, सुबूत मिटाने मिटाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

मामले के सांप्रदायिक रंग लेने, माहौल बिगड़ने और सुरक्षा की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने केस को कठुआ से जिला एवं सत्र न्यायालय पठानकोट में शिफ्ट कर दिया था। जज डॉक्टर तेजविंदर सिंह ने इस केस की एक साल तक लगातार सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 114, जबकि बचाव पक्ष ने मात्र 18 गवाह पेश किए।

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