Saturday - 16 November 2024 - 11:40 PM

कर्नाटक पर आ गया सुप्रीम फैसला

न्‍यूज डेस्‍क

पिछले कई दिनों से कर्नाटक में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि स्पीकर को खुली छूट है कि वह नियमों के हिसाब से फैसला करें। फिर चाहे वो इस्तीफे पर हो या फिर अयोग्यता पर हो। इस लिहाज से गुरुवार को होने वाला फ्लोर टेस्ट होकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बागी विधायकों पर विधानसभा में जाने को लेकर कोई दबाव नहीं है।

दूसरी ओर बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके पास नंबर हैं और मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। इस बीच मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी शंकर मठ में पूजा करने के लिए पहुंचे हैं।

बता दें कि कर्नाटक की सियासत ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी राजनीतिक उथलपुथल देखी है। अब इसी घटनाक्रम पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया। पार्टी से इस्तीफा दे चुके विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर अदालत ये फैसला सुनाएगी। मंगलवार को अदालत में एक लंबी बहस चली थी। 18 जुलाई को कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, ऐसे में अदालत के फैसले पर हर किसी की नज़र है।

 

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