न्यूज डेस्क
कर्नाटक में चल रहा सियासी घमासान अब दिल्ली तक पहुंच गया है और इस लड़ाई में सीजीआई और स्पीकर आमने-सामने आ गए हैं। बागी विधायकों और विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार को आदेश दिया है कि वो अगले मंगलवार तक कोई फैसला ना लें।
इस दौरान स्पीकर ना तो विधायकों के इस्तीफे पर और ना ही अयोग्य करार होने पर फैसला ले सकते हैं। अब इस मसले पर मंगलवार को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी।
इससे पहले कर्नाटक विधानसभा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधायक सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, मैं तो यहां था मेरे पास आना था। उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ अदालत को एक्शन लेना चाहिए। वो बार-बार कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा पढ़ना है, लेकिन एक लाइन के इस्तीफे में वह कितनी बार पढ़ेंगे।
बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि आज विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। पार्टी ने सदन में रह कर बजट के पक्ष में वोट का व्हिप जारी कर दिया है। कोशिश है कि इसकी आड़ में विधायकों को अयोग्य ठहराया दिया जाए। कभी कहते हैं कि सोमवार तक समय लगेगा। कभी कहते हैं कोर्ट मुझे आदेश नहीं दे सकता। दो तरह की बात कह रहे हैं।
मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर ने राजनीतिक वजह से हमारा इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, जिस पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि क्या विधानसभा स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। क्या स्पीकर हमें ये कह रहे हैं कि अदालत को इससे दूर रहना चाहिए।
दूसरी ओर स्पीकर की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अभी विधायकों पर सदस्यता खत्म करने का भी मामला चल रहा है, ऐसे में इस्तीफे की बात कहां से आ सकती है। स्पीकर के साथ बैठक में विधायकों ने माना है कि वह रिजॉर्ट गए लेकिन इस्तीफे के लिए स्पीकर से नहीं मिले।
अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अयोग्यता की कर्रवाई तो 2 पर ही शुरू हुई थी न? 8 पर तो इस्तीफे के बाद कार्रवाई शुरू हुई है। सिंघवी ने कहा- इस्तीफे व्यक्तिगत रूप से नहीं दिए गए। लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे स्पीकर फरार हो गए हों।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की तरफ से पेश हुए राजीव धवन ने कहा कि लोगों ने एक जनादेश दिया है, ये विधायक उसका अपमान कर रहे हैं। आप हमें बता दीजिए कि स्पीकर की जिम्मेदारी क्या है। संविधान में कहा गया है कि स्पीकर अपने हिसाब से इस्तीफे पर फैसला कर सकता है।