जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट यह फैसला सुनाएगा कि लड़कियां पढ़ाई के दौरान क्लास में हिजाब पहनकर जा सकती हैं या नहीं. इस मुद्दे की सुनवाई के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को एक विशेष पीठ का गठन कर उसे कक्षाओं में हिजाब पहने जाने के अधिकार के मुद्दे पर सुनवाई के लिए कहा था. हिजाब पहनने के अधिकार पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. मंगलवार को अदालत इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे.एम. काजी की विशेष पीठ गठित कर इस पीठ से हिजाब मुद्दे पर सुनवाई के लिए कहा था. इस पीठ ने इस मुद्दे पर 11 दिन तक सुनवाई की और वकीलों का लिखित पक्ष लिया था.
दरअसल उडुपी प्री यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कालेज से शुरू हुआ हिजाब सम्बन्धी विवाद पूरे देश के सामने एक बड़े संकट के रूप में तब सामने आया जब छात्राओं ने बगैर हिजाब कक्षाओं में जाने से ही इनकार कर दिया. कालेज प्रशासन ने जब क्लास के नादर और परीक्षा के दौरान हिजाब पर रोक लगाई तो छत्राओं ने इसका कड़ा विरोध किया. इस विरोध पर अन्य कालेजों से भी छत्राओं को बड़ा समर्थन मिला. आन्दोलन बड़ा हो गया तो राज्य के सामने संकट खड़ा हो गया. इसी वजह से मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुँच गया.
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