Saturday - 2 November 2024 - 7:18 PM

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने दी बड़ी नसीहत

जुबिली न्यूज डेस्क

कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बड़ी नसीहत दी है। अदालत की एक पूर्ण पीठ ने अपने सात-पृष्ठ के अंतरिम आदेश में कहा कि यदि वे कक्षाओं में हिजाब और भगवा शॉल पहनने जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने के बजाय कक्षाओं में लौटते हैं छात्रों के हितों की बेहतर सेवा होगी।

मालूम हो कि हिजाब विवाद के चलते कर्नाटक में कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। प्रदेश के कुछ कॉलेजों में कक्षाओं में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर अंतरिम राहत के लिए सुनवाई के अंत में गुरुवार को शुरू में मौखिक आदेश जारी करने के बाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश की पूरी प्रति जारी कर दी।

हिजाब पर रोक के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से शिक्षण संस्थानों को पुन: खोलने का अनुरोध किया है, साथ ही विद्यार्थियों को भी कक्षा के भीतर भगवा शॉल, गमछा, हिजाब या किसी तरह का धार्मिक झांडा नहीं ले जाने को कहा है।

अदालत ने कहा, “छात्रों के हितों की पूर्ति उनके कक्षाओं में लौटने से बेहतर होगी, न कि आंदोलन जारी रखने और संस्थानों को बंद करने से। शैक्षणिक वर्ष जल्द ही समाप्त हो रहा है।”

हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी शामिल थे।

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कोर्ट ने राज्य में कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्देश देते हुए कहा, “शैक्षणिक शर्तों को बढ़ाना छात्रों के शैक्षिक करियर के लिए हानिकारक होगा, खासकर जब उच्च अध्ययन/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समय सीमा अनिवार्य है।”

आदेश में यह भी कहा गया है, “उपरोक्त परिस्थितियों में, हम कर्नाटक सरकार और अन्य सभी हितधारकों से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने और छात्रों को जल्द से जल्द कक्षाओं में लौटने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं।”

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संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई लंबित रहने के मद्देनजर अगले आदेश तक हम सभी विद्यार्थियों को भले वे किसी धर्म और आस्था के हों, कक्षा में भगवा शॉल, गमछ़ा, हिजाब, धार्मिक झंडा या इस तरह का सामान लेकर आने पर रोक लगाते हैं।”

कोर्ट ने कहा, “हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश उन संस्थानों तक ही सीमित है जहां कॉलेज विकास समितियों ने छात्र ड्रेस कोड/वर्दी निर्धारित की है।”

अदालत ने आंदोलन पर दुख जताते हुए कहा, “सबसे पहले, हम पिछले कुछ दिनों से चल रहे आंदोलन और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने से आहत हैं, विशेष रूप से जब यह न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है और संवैधानिक महत्व और व्यक्तिगत कानून के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से बहस हो रही है।”

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