जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण की ज़मानत याचिका सोमवार को अदालत से खारिज हो गई. 26 जनवरी को महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहने और उनकी हत्या को जायज़ ठहराने के बाद रायपुर पुलिस ने कालीचरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था. मुकदमा दर्ज होते ही कालीचरण भूमिगत हो गया था लेकिन मोबाइल की लोकेशन तलाशते हुए पुलिस मध्य प्रदेश के खजुराहो तक पहुँच गई और कालीचरण को सीखचों के पीछे पहुंचा दिया.
रायपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद कालीचरण की तरफ से कोर्ट में ज़मानत याचिका दायर की गई थी. ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने क़ानून के तहत ही गिरफ्तारी की है. उल्लेखनीय है कि कालीचरण ने महात्मा गांधी को तो अपशब्द कहे ही थे साथ ही उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को नमस्कार भी किया था.
धर्म संसद में कालीचरण की इस हरकत के बाद सियासत गर्मा गई. जिस दौर में कई सूबों में चुनाव होने वाले हैं उसमें कालीचरण की इस अभद्र टिप्पड़ी ने किसी को भी कालीचरण के समर्थन में नहीं खड़ा होने दिया. कालीचरण के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया.
कालीचरण के इस अभद्र बयान के बाद पूरी धर्म संसद पर ही सवालिया निशान लग गया. इस मामले में कालीचरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो उसने वीडियो जारी कर पुलिस को चुनौती दे डाली.
इस मामले को पुलिस ने भी गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गंभीरता से लिया. उन्होंने इस बयान पर सख्त एतराज़ जताते हुए छत्तीसगढ़ को शान्ति का टापू बताया. उन्होंने लिखा कि जिस महात्मा गांधी ने विश्व को शान्ति, भाईचारा, प्रेम, सत्य, अहिंसा और समानता का सन्देश दिया. ऐसे महापुरुष के खिलाफ कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.
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