जुबिली न्यूज़ डेस्क
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। चारा घोटाले के आरोप में जेल में बंद लालू यादव को अभी जेल से निकलने के लिए और इंतजार करना होगा। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं दी है। लालू यादव की जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से समय की मांग की गई।
इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को एक सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 5 फरवरी को निर्धारित किया है। बता दें कि बिहार में साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये के चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई।
इस मामले में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद की ओर से दाखिल की गई सप्लीमेंटरी पेटिशन और सीबीआई कोर्ट के फैसले की कॉपी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसका विरोध आरजेडी प्रमुख के वकील प्रभात कुमार ने किया। लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 फरवरी मुकर्रर कर दी।
Jharkhand High Court defers bail of RJD chief Lalu Prasad Yadav after CBI asked for more time, in connection with Fodder scam case. The matter will be next heard on February 5.
— ANI (@ANI) January 29, 2021
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद द्वारा दाखिल जमानत याचिका में आधी सजा काट लेने की बात कही गई है। इससे पूर्व झारखंड हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को सुनवाई की थी, जिसमें लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने सीबीआई कोर्ट के फैसले की एफिडेविट कॉपी जमा करने के लिए समय की मांग की थी।
बता दें कि लालू प्रसाद के ऊपर चारा घोटाला के छह मामले दर्ज हैं। इसमें 5 झारखंड में और एक बिहार में दर्ज है। झारखंड में दर्ज 5 में से 4 मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा फैसला सुनाया जा चुका है। इस फैसले में सभी में लालू प्रसाद को सजा मिली है। हालांकि इन दिनों लालू प्रसाद यादव बीमार चल रहे हैं, जिनका इलाज नई दिल्ली एम्स में चल रहा है।
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लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार का कहना है कि जमानत मिल जाती है तो लालू को रांची आने की आवश्यकता नहीं होगी। बेल बांड सहित फार्मेलिटी पूरी कर दिल्ली से ही उन्हें रिहा किया जा सकता है। फ़िलहाल अब 5 फरवरी को होनेवाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।