Monday - 28 October 2024 - 9:07 AM

इस बैठक में यह तय हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ. आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद में किये गए वीडियोग्राफी सर्वे को काफी गंभीरता से लिया है. बोर्ड इस बात से और भी ज्यादा नाराज़ है कि सिर्फ अफवाहों के आधार पर मस्जिद का वजूखाना बंद कर दिया गया. बोर्ड ने कहा है कि वह अब इस मामले को टेकओवर करेगा. इसके लिए लीगल कमेटी का गठन करेगा और पूरे मामले की पैरवी करेगा. अगले दो से तीन दिन में लीगल कमेटी का गठन कर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और कर्नाटक समेत अन्य महत्वपूर्ण मस्जिदों का मामला अपने हाथ में लेगा और कानूनी लड़ाई लड़ेगा.

बुधवार को अल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग में इस महत्वपूर्ण फैसले पर मोहर लगी कि इन मस्जिदों के मसले को अब से इंतजामिया कमेटियों के बजाय सीधे बोर्ड देखेगा और उसकी पैरवी करेगा. बोर्ड ने तय किया है कि देश भर की एतिहासिक मस्जिदों में जुमे की नमाज़ के बाद लोगों को इस मामले में जागरूक किया जायेगा. बोर्ड के अध्यक्ष राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे.

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद हर हाल में मस्जिद ही रहेगी. उसको मन्दिर बनाने की कोशिशें समाज में सिर्फ नफरत फैलाने की साज़िश के सिवाय कुछ भी नहीं है. यह क़ानून के खिलाफ फैलाई जा रही साज़िश है. मौलाना रहमानी ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की मिलकियत है. वजूखाना मस्जिद की मिलकियत है. वर्ष 1937 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य में अदालत खुँद यह तय कर चुकी है कि मस्जिद वक्फ बोर्ड की मिलकियत है. अदालत ने ही तय किया है कि विवादित ज़मीन पर कितना भाग मस्जिद है और कितनी ज़मीन मन्दिर है. उसी फैसले में वजूखाने को मस्जिद की मिलकियत बताया गया है. उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे मोड़ पर हैं कि मजबूरन आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस मामले की पैरवी खुद करने का फैसला लेना पड़ा.

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