जुबिली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली. अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2024 तक अपने स्थायी खाता संख्या को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की सलाह दी जाती है. अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है.
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि “सीबीडीटी ने 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक पैन के साथ आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ा दिया है. आप आधार को 31 मार्च 2024 तक पैन से जोड़ सकते हैं. पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार से लिंक न कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. जिसके बाद आपको बैंक ट्रांजेक्शन समेत कई बातों में दिक्कत आएगी.
इन पैन कार्ड धारकों को देना होगा 10,000
इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा.
इन कामों को करने में आएगी दिक्कत
पैन और आधार लिंक न होने पर आपको लेन देन यानी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी.
आप बिना पैन के एक बार में बैंक से 5000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे.
आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो वह नहीं बन पाएगा.
बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कतें आएंगी.
बिना पैन डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा.
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ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
पैन और आधार लिंक से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा. आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें. आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें. अब कैप्चा कोड एंटर करें, अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
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