Friday - 25 October 2024 - 8:04 PM

महंगाई : दूध के प्रोडक्ट और आटे पर 18 जुलाई से 5% GST , देखें पूरी डिटेल

जुबिली स्पेशल डेस्क

इन दिनों आम जनता एलपीजी सिलेंडर के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर परेशान हैं। इस मुद्दे पर सरकार चौतरफा घिरी हुई है। विपक्ष जमकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रह है।

देश में महंगाई की मार से आम आदमी बेहाल है। आम-आदमी सबसे ज्यादा परेशान पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से है। पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना चुकी जबकि गैस के दामों में बढ़ोत्तरी लगातार देखने को मिल रही है।

इसके अलावा खाद्य तेलों की कीमत भी दोगुनी हो गई है। वही दूध, एलपीजी सिलेंडर, दालों की बढ़ी क़ीमतों ने भी आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है।आलम तो ये हैं कि महंगाई के मामले में अप्रैल में पिछले 8 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया था ।

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अब एक और खबर आपकी जेब पर और बोझ बढ़ाने जा रहा है। दरअसल अब दही-लस्सी से लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को अधिक पैसे देने पड़ेगे। जानकारी के मुताबिक जरूरत की तमाम वस्तुओं पर सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स की दरें बढ़ा दी हैं। इस वजह एक बार फिर आम इंसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडाइरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सोमवार (18 जुलाई) से इस सिफारिश को लागू किया जा रहा है, जिसके कारण वाले दूध के पैक्ड प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ ये फैसला

  • GST काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5 फीसदी GST लगाने का फैसला किया गया
  • ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर सरकार ने GST को बढ़ा दिया है
  • अब इस पर 18 फीसदी की दर से GST वसूली जाएगी

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आइए जानते हैं किन चीजों के दाम बढ़ेंगे, कितना GST लगेगा:-

1. प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक – 18%
2. काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, कागज के चाकू, पेंसिल शार्पनर और उसके लिए ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर आदि – 18%
3. बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जैसे कि केन्द्रापसारक पंप, गहरे ट्यूब-वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप; साइकिल पंप -18%
4. सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग, बीज, अनाज दालों के लिए मशीनें, मिलिंग उद्योग में या अनाज आदि के काम करने के लिए प्रयुक्त मशीनरी, पवन चक्की यानी एयर बेस्ड आटा चक्की, गीली चक्की -18%
5. अंडे, फल या अन्य फार्मिंग प्रोडक्ट्स और उसके भागों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें, दूध देने वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी -18%
7. एलईडी लैंप और मेटल प्रिटेंड सर्किट बोर्ड -18%
8. ड्राइंग और उसके इंस्ट्रूमेंट्स-18%
9. सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम -12%
10. फिनिश लेदर/चामोइस लेदर/कम्पोजिशन लेदर-12%
11. चेक, लुज चेक या फिर बुक फॉर्म में -18%
12. मैप और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे, टोपोग्राफिकल प्लांस और ग्लोब शामिल हैं। -12%
13. 1000 रुपये पर डे तक की कीमत वाले होटल में ठहरने पर 12% टैक्स लगाया जाएगा।
14. अस्तपताल में कमरे का किराया (ICU को छोड़कर) प्रति मरीज प्रति दिन ₹5000 से अधिक शुल्क लिया जाएगा। बिना आईटीसी के कमरे के लिए 5% की दर से शुल्क लगाया जाएगा।
15. रोड, पुल, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के कार्य अनुबंध -18%
16. केंद्र और राज्य सरकारों, ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बांधों, पाइपलाइनों, जलापूर्ति के लिए प्लांट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अस्पताल आदि के लिए स्थानीय प्राधिकरणों और उसके उप-ठेकेदारों को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध -18%
17. केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय प्राधिकरणों को मुख्य रूप से मिट्टी के काम और उसके उप-अनुबंधों को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध -12%

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