Wednesday - 30 October 2024 - 3:29 AM

8 जून से खुलेंगे धर्मस्थल जाना है तो जान लें वहां के नये नियम

प्रमुख संवाददाता

लखनऊ. दो दिन बाद सूबे के धर्मस्थलों को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. धर्मस्थल खोले जाने से पहले पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी धर्म स्थलों के प्रबंधन से बातचीत कर उन्हें यह बताएँगे कि क्या-क्या सावधानियां रखनी हैं. लखनऊ में आज मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट में हिन्दू-मुस्लिम धर्मगुरुओं से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया.

मंडलायुक्त ने उत्तर प्रदेश सरकार की गाइड लाइंस के बारे में धर्मगुरुओं को जानकारी दी और उनसे स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी धर्म स्थल में एक समय पर पांच से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे.

धर्मस्थल के प्रवेश द्वारों पर एल्कोहल युक्त सैनेटाइज़र का प्रयोग ज़रूरी होगा. बैठक में यह अपेक्षा भी की गई है कि इन्फ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था भी की जाए. प्रशासन ने साफ़ किया है कि जांच के बाद जिस व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिखेगा उसी को धर्मस्थल में जाने की परमीशन दी जायेगी. जिसे परमीशन मिलेगी वह भी बगैर मास्क लगाए नहीं जाएगा.

धर्मस्थलों में आने वालों को फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. दो लोगों के बीच कम से कम छह फिट की दूरी ज़रूरी होगी.

धर्मस्थल तो 8 जून को खुल जायेंगे लेकिन मंदिरों में मूर्ति छूने की इजाज़त किसी को नहीं होगी. मस्जिदों और इमामबाड़ों में पवित्र ग्रन्थ इत्यादि को कोई हाथ नहीं लगाएगा. मंदिरों में रिकार्डेड भक्ति गीत और संगीत तो बजाये जा सकेंगे लेकिन किसी को वहां लाइव भक्ति गीत गाने की इजाजत नहीं होगी.

मंदिरों में आने वाले अपने बैठने के लिए चादर या मैट अपने घर से लेकर आयेंगे. वापस जाते समय उसे वापस ले जा सकेंगे. किसी भी प्रकार का प्रसाद वितरण की छूट किसी को नहीं होगी.

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मंदिरों और मस्जिदों के प्रबंधन को फर्श की दिन में कई बार सफाई का इंतजाम करना होगा. धर्मस्थलों में दस साल से कम के बच्चो और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को जाने की इजाजत नहीं है.

धर्मस्थलों के बाहर जो दुकानें खुलेंगी वहां पर फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन सभी को करना होगा. दुकानों के बाहर लोगों के खड़े होने के लिए निशाँ बनाए जायेंगे.

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