जुबिली न्यूज डेस्क
सोशल मीडिया पर जल्दी फेमस होने के लिए लोग कुछ इस तरह के कदम भी उठा ले रहे हैं. जिनसे बाद में उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है. दरअसल आजकल आपने बहुत से लोगों के प्राइवेट वीडियो लीक होने के बारे में सुना होगा. इसके बाद वह लोग सुर्खियों में आ जाते हैं. उनके बारे में चर्चाएं होने लगते हैं.
कई बार लोगों के प्राइवेट वीडियो किसी साजिश के तहत किए जाते हैं. जिसमें उन्हें बदनाम करना होता है. लेकिन बहुत से लोग खुद ही सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए इस तरह की हरकतें कर देते हैं. ताजा मामला पाकिस्तान की टिकटोक स्टार मिनाहिल मलिक का है. जिन पर खुद का वीडियो लीक करने का आरोप लगाया जा रहा है. जानें अगर कोई खुद का वीडियो लीक करता है. तो भारत में उसे क्या सजा मिल सकती है.
सोशल मीडिया के इस दौर में लोग तमाम हदों को भूलकर इस तरह के कारनामों को अंजाम दे देते हैं. जो पूरी जिंदगी भर के लिए परेशानी का सबक बन जाते हैं. पाकिस्तान की मशहूर टिक टोकर मिनाहिल मलिक का उनके बॉयफ्रेंड के साथ एक इंटिमेट वीडियो लीक हुआ जिसे पहले उन्होंने फेक करार दिया. लेकिन अब उनपर जानबूझकर वह वीडियो लीक करने का आरोप लगाया जा रहा है.
बता दें अगर भारत में कोई इस तरह खुद का प्राइवेट वीडियो लीक करता है. तो उस पर न्यूडिटी फैलाने के लिए केस दर्ज किया जा सकता है. इस तरह के केस में धारा 294 के तहत मुकदमा दायर किया जा सकता है. जिसमें 3 महीने की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों ही कार्रवाई की जा सकती हैं.
कोई और लीक करे तो कितनी सजा होगी?
अगर किसी के पास किसी का प्राइवेट वीडियो है और वह उसे लीक कर देता है. तो यह राइट टू प्राइवेसी का हनन है. ऐसे में उस व्यक्ति को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 यानी आईटी एक्ट की धारा 66ई के तहत शारीरिक गोपनीयता का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है. अगर किसी ने किसी की बिना इजाजत, बिना मर्जी के उसका फोटो और वीडियो बनाया है. उसे बाद में लीक किया है. तो इन धाराओं के तहत केस दर्ज हो सकता है. जिसमें 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना और दोनों ही हो सकते हैं.