जुबिली न्यूज डेस्क
भारत में आज फूड मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि स्नैक्स से लेकर चाय-कॉफी के स्टॉल और छोटे-बड़े फूड कॉर्नर भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. यदि आप भी किसी बड़े फूड बिजनेस रेस्टोरेंट, कैफे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड चेन का बिजनेस कर रहे हैं तो बता दें कि आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से मिलता है. अगर आपने लाइसेंस ले रखा है तो उसे समय पर रिन्यू कराना भी अनिवार्य है.
फूड लाइसेंस की वैलिडिटी बढ़ाने की प्रक्रिया को फूड लाइसेंस रिन्यूवल कहते हैं. इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है. इस लाइसेंस की वैलिडिटी 1 से लेकर 5 साल तक होती है. वैलिडिटी खत्म होने से एक महीने पहले लाइसेंस रिन्यू करने के लिए अप्लाई करना अनिवार्य है. अगर लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी काम जारी रखा गया तो जुर्माना लगेगा.
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ऑफलाइन रिन्यू कराने का प्रोसेस
अगर आप अपना लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते है तो लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के हिसाब से फॉर्म-A या फॉर्म-B भरें. इन फॉर्म को जिले के फूड सेफ्टी ऑफिसर के ऑफिस या FSSAI के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है. सेल्फ डेक्लरेशन फॉर्म के साथ इसे फूड सेफ्टी ऑफिसर के कार्यालय में जमा करें. बता दें कि लाइसेंस रिन्यू करने से पहले आवेदनकर्ता के व्यवसायिक कैंपस का निरीक्षण भी किया जाता है. सभी मानकों पर खरा उतने के बाद आवेदन के दो महीने के भीतर फूड लाइसेंस रिन्यू हो जाता है.
ऑनलाइन कैसे रिन्यू होता है
ऑनलाइन रिन्यू करने के लिए FSSAI के पोर्टल पर जाकर लॉग इन करें. लाइसेंस रिन्यूवल के टैब पर क्लिक करें और फॉर्म भरें. अब आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन की जांच के बाद लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा जिसे अपने रजिस्टर्ड इमेल आईडी से डाउनलोड किया जा सकता है.
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फूड लाइसेंस रिन्यूवल की दर निर्धारित की गई है जो 100 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक है. दर की पूरी लिस्ट लिंक https://bit.ly/3plaITL पर क्लिक कर पायी जा सकती है.