जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में शुक्रवार को यह फैसला हुआ है कि कार में अकेले सफ़र करने वाले व्यक्ति को मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से यह सवाल पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति कार में अकेले सफ़र कर रहा है तो उसके लिए मास्क की अनिवार्यता क्यों है? हाईकोर्ट ने इस नियम को बेतुका बताते हुए दिल्ली सरकार से इसे हटा लेने को कहा था.
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की इस बैठक में यह भी फैसला किया गया कि सात फरवरी से दिल्ली में कक्षा नौ से 12 तक के स्कूल खोल दिए जायेंगे. इसके बाद 14 फरवरी से नर्सरी से आठवीं तक की कक्षाएं भी शुरू हो जायेंगी. बैठक में कहा गया कि स्कूल में उन्हीं शिक्षकों को आने की अनुमति दी जायेगी जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ ले चुके हैं.
इस बैठक के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद लगाईं गई पाबंदियों में भी ढील देने का फैसला किया गया है. उन्होंने बताया कि सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला ले लिया है लेकिन ऑनलाइन क्लास भी चलती रहेंगी ताकि कक्षाओं में भीड़ होने से बचाया जा सके. सात फरवरी से उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का एलान भी किया. सभी सरकारी दफ्तर अब पूरी क्षमता के साथ चलेंगे. रात 11 बजे तक रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे. जिम, स्पा और स्वीमिंग पूल भी खुलेंगे लेकिन नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा.
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