जुबिली न्यूज डेस्क
हाल ही में गूगल ने थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग ऐप को लेकर एक बड़ा फैसला किया। अब एनरॉयड फोन में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया जा सकेगा।
वैसे कई मोबाइल निर्माता कंपनियां अभी भी कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे रही है। यदि आप कॉल रिकॉर्डिंग करते है तो आप को सावधान हो जाना चाहिए।
कॉल रिकॉर्डिंग आपको मुश्किल में भी डाल सकती है। इसलिए आपको इस बारे में ये जानकारी होना बहुत जरूरी है।
गैरकानूनी है कॉल रिकॉर्डिंग
कॉल रिकॉर्डिंग गैर कानूनी है। यदि आपको कॉल रिकॉर्ड करना है तो आपको अथॉरिटी से इजाजत लेनी होती है। इजाजत लेने के बाद ही आप किसी की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
यदि आपके पास रिकॉर्डिंग करने की परमिशन नहीं है तो ऐसा करना गैरकानूनी समझा जाएगा। ऐसा करने से किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और सामने वाला व्यक्ति चाहे तो इसके खिलाफ कोर्ट से अर्जी भी लगा सकता है।
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आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति आपकी कॉल रिकॉर्ड करता है तो आप उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकते हो।
आर्टिकल 21 का उल्लंघन हैं कॉल रिकॉर्डिंग
भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में हर इंसान के पास निजता का अधिकार है। बिना किसी थर्ड पार्टी की इजाजत के कॉल रिकॉर्डिंग करना पूरी तरह गैरकानूनी माना जाता है।
इसके साथ ही संविधान से किसी व्यक्ति को प्राप्त निजता के अधिकार का भी ये उल्लंघन होगा। Indian Evidence Act, 1872 के तहत हर कॉल रिकॉर्ड को अदालत में पेश किया जा सकता है।
दरअसल इसमें कुछ शर्तें हैं- रिकॉर्ड की गई आवाज साफ और पहचान करने योग्य होनी चाहिए। प्रामाणिकता का प्रमाण होना चाहिए। रिकॉर्डिंग में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और यह मामले के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। रिकॉर्डिंग स्टोरेज डिवाइस को सील कर दिया जाना चाहिए और हिरासत में रखा जाना चाहिए।
तस्वीरें क्लिक करना भी है गैरकानूनी
किसी भी व्यक्ति की बिना इजाजत तस्वीरें लेना और वीडियो शूट करना भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है। यानी आप ऐसा करके किसी व्यक्ति को प्राप्त निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ऐसा करने से बचना ही चाहिए।
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