जुबिली न्यूज डेस्क
शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले की सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि महिला से शादी करने का किया गया वादा शुरू से झूठा है तो उसे रेप माना जा सकता है, अन्यथा ये रेप नहीं होगा।
अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए रेप के एक अरोपी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट निरस्त करने का आदेश भी दिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का है।
आरोपी सोनू की विशेष अनुमति याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने यह आदेश दिया। सोनू ने अपनी याचिका में एफआईआर और चार्जशीट निरस्त करने का आग्रह किया था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर और चार्जशीट को पढऩे से तथा पीडि़त के बयान से साफ है कि जब दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना तब उसकी ओर से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। और न ही यह कहा जा सकता है कि शादी करने का वादा झूठा था।
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अपने फैसले में पीठ ने कहा कि अभियुक्त और पीडि़त के बीच रिश्ता आपसी सहमति का था। दोनों इस रिश्ते में करीब डेढ़ वर्ष से थे। बाद में जब अभियुक्त ने शादी करने से मना किया तो उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस मामले में एफआईआर साफ कह रही है कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच संबंध एक साल से ज्यादा समय से थे।
लड़की का आरोप था कि शादी के लिए अभियुक्त के परिजन राजी थे लेकिन अब शादी के लिए मना कर रहे हैं। इससे लगता है कि उसकी एकमात्र शिकायत सोनू का उससे विवाह नहीं करना है।
अदालत ने कहा कि इस मामले में लड़के द्वारा बाद में शादी करने से मना किया गया, जिसके आधार पर एफआईआर हुई है। हमें लगता है कि इस मामले में रेप का कोई आरोप नहीं बनता है, क्योंकि यह सामने नहीं आया है कि शादी का झूठा वादा करके सबंध बनाए गए।
और क्या कहा पीठ ने?
अदालत ने कहा कि पीबी पवार बनाम महाराष्ट्र केस में हम तय कर चुके हैं कि धारा 375 के तहत महिला की सहमति कब और कैसे होगी। यह स्थापित करने के लिए दो बाते सिद्ध करनी होंगी-
- शादी का वादा झूठा होना चाहिए, बुरे इरादे से दिया गया हो और अभियुक्त का वादा करने के समय ही उसका उसे पूरा करने का कोई इरादा न हो।
- ये झूठा वादा बहुत नया हो और तुरंत किया गया हो या इस वादे का महिला पर उससे संबंध बनाने के बारे में फैसला लेने से सीधा संबंध हो।