जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि वह अब अपने राज्य में 15 साल से पुराने वाहन को नहीं चलने देगी. इन वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जायेगा. कोई अपनी व्यक्तिगत गाड़ी को 15 साल हो जाने के बाद भी सड़क पर लेकर निकलता है तो सरकार उससे ग्रीन टैक्स वसूल करेगी.
बताया जाता है कि इसी पहली अप्रैल से यह नये नियम लागू हो जायेंगे. मध्य प्रदेश में जो सरकारी गाड़ियाँ पहली अप्रैल 2022 को 15 साल पूरी कर चुकी हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हुए उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया जायेगा. जो प्राइवेट गाड़ियाँ 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं उन पर वाहन स्वामी को ग्रीन टैक्स देना होगा. ग्रीन टैक्स कितना होगा इस पर अभी मंथन चल रहा है लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का दस फीसदी तय किया जा सकता है.
इसी तरह से पुरानी गाड़ियों को सड़क पर चलाने के लिए उसका फिटनेस सार्टिफिकेट ज़रूरी होगा. प्राइवेट गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के रीन्यूवल के लिए रजिस्ट्रेशन की आठ गुना से ज्यादा फीस अदा करनी होगी. फिटनेस सार्टिफिकेट की कीमत 62 गुना अधिक होगी.
15 साल से पुरानी गाड़ियों पर जहाँ टैक्स कई गुना करने का फैसला किया गया है वहीं ट्रैक्टर जैसे कृषि कार्यों में लगे वाहनों को इसमें छूट देने का फैसला किया गया है.
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