न्यूज डेस्क
नागरिकता संसोधन कानून को लेकर केरल सरकार के फैसले पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नाराज है। नाराज गर्वनर ने केरल सरकार पर निशाना साधते हुए इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया है।
केरल सरकार ने नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ पहले विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया फिर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। इससे गर्वनर नाराज हैं। नारजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस पर गौर करूंगा कि क्या राज्य सरकार राज्यपाल की मंजूरी के बिना सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक रबर स्टांप नहीं हूं।
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केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पत्रकारों के सवाल कि केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीएए को चुनौती दी है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे पास उनके सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो उन्हें मुझे पहले सूचित करना चाहिए था। बतौर संवैधानिक प्रमुख होने के नाते मुझे इस बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला। जाहिर है, मैं सिर्फ एक रबर स्टांप नहीं हूं।
राज्यपाल मोहम्मद ने केरल सरकार द्वारा सीएए को कोर्ट में चुनौती देने के बाद कहा कि यह प्रोटोकॉल का और शिष्टाचार का उल्लंघन है। मैं इस पर गौर करूंगा कि क्या राज्य सरकार राज्यपाल की मंजूरी के बिना सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। यदि अनुमोदन नहीं, तो वे मुझे सूचित कर सकते थे।
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