न्यूज डेस्क
हैदराबाद में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के चारों आरोपियों के शवों का कैमरे की निगरानी में दोबारा पोस्टमॉर्टम होगा। शनिवार को तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
चारों आरोपियों का शव गांधी अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर शाम 5 बजे के अंदर चारों शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है, और इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग करने को भी कहा है।
कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा पोस्टमॉर्टम करवाया जाए। साथ ही जो भी सबूत मिलेंगे उन्हें शील्ड कवर में सुरक्षित रखा जाए। पोस्टमॉर्टम के बाद चारों शवों को पुलिस के समक्ष सुरक्षित उनके परिजनों को सौंपा जाए।
गौरतलब है कि हैदराबाद रेप केस के चारों आरोपी कथित मुठभेड़ में मारे गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर ही मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों के शवों को संरक्षित तरीके से एक अस्पताल में रखा गया था।
एनएचआरसी ने की थी जांच
मालूम हो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का सात सदस्यीय दल उस जगह का दौरा किया था, जहां लेडी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी कथित मुठभेड़ में मारे गए थे।
तेलंगाना पुलिस ने कहा था कि उसने चारों आरोपियों के खिलाफ उनके साथ गए पुलिस वालों पर ‘हमला’ करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों के बीच मारे गए आरोपियों में से एक की पत्नी नारायणपेट जिले में स्थित अपने गांव में कुछ अन्य लोगों के साथ सड़क पर बैठ गई और चक्का जाम किया। उसका आरोप था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है।
एनएचआरसी का दल यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित चट्टनपल्ली गांव पहुंचा, जहां यह कथित मुठभेड़ हुई थी। यह मुठभेड़ स्थल उस जगह से थोड़ी ही दूर स्थित है जहां 27 नवंबर की रात लेडी डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या किए जाने के बाद उसका जला हुआ शव बरामद हुआ था।
यह भी पढ़ें : ‘अमित शाह अभिनंदन के पात्र हैं’
यह भी पढ़ें : अमेरिकी सांसद का विदेश मंत्री को जवाब, आलोचना सुनना ही नहीं चाहती भारत सरकार
यह भी पढ़ें : झारखंड में ‘ऑपरेशन लोटस’ कितना कारगर होगा