न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर किया है। ऐसा न करने की स्थिति में आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आयकर विभाग बिना आधार से लिंक पैन कार्डों का अमान्य कर सकता है।
गौरतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 निर्धारित की थी। आईटी डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक करने के चार तरीके भी बताए हैं। यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आज कर लें।
ऐसें करें लिंक
- इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर ‘Aadhaar link’ के ऑप्शन में जाकर आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
- SMS के जरिए भी लिंक किया जा सकता है। यूजर को 567678 or 56161 पर मैसेज भेजना होगा। इसका फॉर्मेट ये होगा -UIDPAN<space><12-digit Aadhaar><space><10-digit PAN>।
- आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन (e-Filing) में भी आधार को पैन से लिंक करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। इसकी लिंक NSDL की वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर उपलब्ध है।
ये है लिंक करने का सबसे आसान तरीका
- incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगइन करें।
- अब ‘Linking Aadhaar’ पर जाएं। अब एक नई विंडो ओपन होगी।
- यहां अपनी इंफॉर्मेशन जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आदि डालें।
- आधार कार्ड नंबर और कैप्चा डालें।
- अब ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
- लिंक होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा।
बतात चलें कि अगर आपने 31 मार्च के रात 12 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा तो आपका कार्ड नहीं चलेगा और आप इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। अभी तक करीब 23 करोड़ लोगों ने अपने आधार को पैन से लिंक कर लिया है।