न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर कहा है कि जनता के स्वास्थ्य के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट) की मैन्युफैक्चरिंग, आयात, निर्यात, खरीद- फरोख्त, आवंटन करने, स्टोर करने और विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए कड़ाई के साथ नियमों का पालन किया जाए। उल्लेखनीय है कि 18 सितम्बर 2019 को ये अध्यादेश 2019 लाया गया था।
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अध्यादेश के खंड 4 और 5 में ई-सिगरेट पर पाबंदी, जबकि सेक्शन 7 और 8 में नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान रखा गया है। सेक्शन- 6 के तहत, ये अध्यादेश सब- इंस्पेक्टर और इससे ऊपर के रैंक के पुलिसकर्मियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को अधिकार देता है कि वे बिना वारंट प्रतिबंधित वस्तुओं की बारीकी से जांच कर उन्हें जब्त कर सकें।
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अध्यादेश में आगे कहा गया है कि इसमें शामिल सभी नियमों का पालन अच्छी तरह से हो रहा है, इसे लेकर संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करवाएं, क्योंकि ई-सिगरेट लोगों खासकर स्कूल और कॉलेज जाने वाले युवा बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है।
इसके अलावा अध्यादेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इस मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता बरत कर वे इसे और भी ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं।