जुबिली स्पेशल डेस्क
कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर जारी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात बेहद खराब हो चुके हैं और तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसका हल निकालने के लिए मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है।
कर्नाटक हाई कोर्ट में दूसरे दिन इस पर सुनवाई की गई है। हालांकि इसपर आज भी कोई फैसला नहीं हो सका है। अब जस्टिस कृष्णा दीक्षित की अदालत ने इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजने का निर्णय लिया है। दोनों पक्ष चाहते हैं कि मामले के हल जल्द निकले।
कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ
हिजाब पहनने वाली छात्राओं का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि उन्हें अपने मजहब का पालन करने दिया जाए। हिजाब पर विवाद खड़ा करके उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है।
वहीं कर्नाटक सरकार के अटॉर्नी जनरल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को नियमों को लेकर स्वायत्ता है। उन्होंने कहा कि हर संस्थान को स्वायत्ता दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में यूनिफॉर्म को लेकर फैसला नहीं ले सकती है।
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पिछले सप्ताह कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज से शुरू हुआ विवाद अब राज्य के कई हिस्सों में फैल गया है। इसी कारण राज्य के स्कूल-कॉलेज तीन दिनों के लिए बंद हैं।
इस मामले में पाकिस्तान सरकार के दो मंत्रियों ने भी इसे मौलिक अधिकार कहते हुए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है तो वहीं पाकिस्तान की महिला अधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला युसूफजई ने भी इस मामले में मुस्लिम छात्राओं के पक्ष में बयान जारी किया है।