जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है. वाराणसी की सिविल कोर्ट ने आठ अप्रैल को एएसआई सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट का रुख किया था. सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने सिविल कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए हाईकोर्ट से कहा कि जब इस मस्जिद से सम्बंधित एक मामला पहले से हाईकोर्ट में है तो फिर वाराणसी की सिविल कोर्ट ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकती है.
ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि वाराणसी की सिविल कोर्ट का आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुले तौर पर उल्लंघन है. इस अधिनियम के तहत मन्दिर पक्ष की याचिका औचित्यहीन है. पूजा स्थल अधिनियम 1991 में स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 के पहले के किसी भी धार्मिक स्थल में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता.
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इस सम्बन्ध में मन्दिर पक्ष की तरफ से कहा गया कि 1664 में मुग़ल शासक औरंगजेब ने मन्दिर तोड़कर उसके अवशेषों पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया. जिसकी हकीकत जानने के लिए मस्जिद परिसर का एएस आई सर्वेक्षण ज़रूरी है. मन्दिर पक्ष का कहना है कि मस्जिद परिसर की खुदाई होने पर मन्दिर के अवशेषों पर मस्जिद बनाने के सबूत ज़रूर मिलेंगे.