Wednesday - 30 October 2024 - 10:28 AM

ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बनारस कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है. वाराणसी की सिविल कोर्ट ने आठ अप्रैल को एएसआई सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट का रुख किया था. सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने सिविल कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए हाईकोर्ट से कहा कि जब इस मस्जिद से सम्बंधित एक मामला पहले से हाईकोर्ट में है तो फिर वाराणसी की सिविल कोर्ट ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकती है.

ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि वाराणसी की सिविल कोर्ट का आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुले तौर पर उल्लंघन है. इस अधिनियम के तहत मन्दिर पक्ष की याचिका औचित्यहीन है. पूजा स्थल अधिनियम 1991 में स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 के पहले के किसी भी धार्मिक स्थल में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ें : भारतीय वायुसेना के यह विमान होने वाले हैं रिटायर

यह भी पढ़ें : ब्रह्मपुत्र नदी में दो नावें टकराईं 80 लोग लापता

यह भी पढ़ें : यूपी में बनेंगे एसॉल्ट- स्नाइपर राइफल और सीक्यूबी कार्बाइन के कारतूस

यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : क़ानून के राज की कल्पना तो बेमानी है

इस सम्बन्ध में मन्दिर पक्ष की तरफ से कहा गया कि 1664 में मुग़ल शासक औरंगजेब ने मन्दिर तोड़कर उसके अवशेषों पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया. जिसकी हकीकत जानने के लिए मस्जिद परिसर का एएस आई सर्वेक्षण ज़रूरी है. मन्दिर पक्ष का कहना है कि मस्जिद परिसर की खुदाई होने पर मन्दिर के अवशेषों पर मस्जिद बनाने के सबूत ज़रूर मिलेंगे.

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com