न्यूज़ डेस्क।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी लोक सेवा आयोग को बड़ा झटका देते हुए आयोग की याचिका खारिज कर दी है। आयोग को अब जांच ऐजेन्सी एसटीएफ को गोपनीय दस्तावेज देने होंगे।
बता दें कि एलटी ग्रेड भर्ती में पेपर लीक मामले में परीक्षा से संबंधित संवेदनशील दस्तावेज को आयोग गोपनीय बता कर एसटीएफ के हवाले करने से बचना चाह रहा था।
इसके लिए एसटीएफ की नोटिस के खिलाफ यूपी लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन बेंच में जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अनिल कुमार की पीठ ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया था।
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गुरुवार को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि एसटीएफ की विस्तृत प्राथमिकी देखने से पता चलता है कि आयोग में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।
एलटी ग्रेड पेपर लीक मामले की जांच व्यापक जनहित से जुड़ी है इसलिए आयोग को उसके गोपनीयता रखने वाले विशेष अधिकार के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
मामले के अनुसारएसटीएफ ने परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया और जांच के लिए आयोग से कुछ दस्तावेजों की मांग की।
एसटीएफ के जांच अधिकारी ने 31 मई 2019 को आयोग को नोटिस जारी कर जांच के लिए अहम कुछ दस्तावेजों की मांग की थी। एसटीएफ ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत सम्मन जारी किया था।