जुबिली न्यूज डेस्क
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक्ट्रेस करीना कपूर खान को नोटिस जारी किया है। प्रेग्नेंसी पर उनकी किताब के टाइटल में ‘बाइबिल’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। किताब, ‘करीना कपूर खान्स प्रेग्नेंसी बाइबल: द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स-टू-बी’, अगस्त 2021 में जारी की गई थी। इसी को लेकर एक्ट्रेस कानूनी पचड़े में फंसी हैं।
वकील क्रिस्टोफर एंथोनी ने अपनी याचिका में कहा कि किताब के टाइटल से ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। याचिका में कहा गया कि शीर्षक में ‘बाइबिल’ शब्द का इस्तेमाल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के इरादे से किया गया है और यह आपत्तिजनक है।
वकील ने किया हाई कोर्ट का रुख
एंथनी ने एडिशनल सेशन कोर्ट के पारित आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने करीना कपूर के खिलाफ मामला दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होने की संभावना है। जबलपुर निवासी ने शुरू में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में, एंथनी ने आरोप लगाया कि किताब के टाइटल ने ईसाई समुदाय की भावनाओं को आहत किया है क्योंकि बाइबिल जैसे पवित्र किताब की तुलना एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी से नहीं की जा सकती।
ये भी पढ़ें-बृजभूषण शरण सिंह का खुला ऐलान, आरोप साबित हुए तो मैं फांसी लटक जाऊंगा
पुलिस ने मामला दर्ज करने से किया इनकार
हालांकि, पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद एंथोनी ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एक मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया। उनकी याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी, क्योंकि वह यह साबित करने में विफल रहे कि ‘बाइबिल’ शब्द के इस्तेमाल से ईसाइयों की भावनाएं कैसे आहत हुईं। इसके बाद उन्होंने एडिशनल सेशन कोर्ड का रुख किया, जिसने भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया।