न्यूज डेस्क
दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए 23 सितंबर का वक्त दिया गया है।
पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। उनकी न्यायिक हिरासत 19 सितंबर को खत्म होगी।
पी. चिदंबरम ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। उन्होंने खुद को कानून का पालन करने वाला नागरिक बताया और कहा कि उनके भागने का कोई सवाल नहीं उठता।
हाईकोर्ट से चिदंबरम ने यह अपील भी की थी कि उन्हें जेल में घर में बना खाना खाने की अनुमति दी जाए, लेकिन अदालत न इसे नामंजूर कर दिया।
गौरतलब है कि सीबीआई ने पी चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उनकी यह गिरफ्तारी आईएनएक्स मीडिया मामले में हुई थी। यह 2006 का मामला है।
सीबीआई का आरोप है इस मीडिया समूह में विदेशी निवेश की मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई, तब पी चिदंबरम ही वित्त मंत्री थे। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी मनी लॉन्डरिंग का एक केस दर्ज किया है। जांच एजेंसी भी पी चिदंबरम को हिरासत में दिए जाने का अनुरोध कर रही है।