जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. वन्देमातरम के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील अश्वनी उपाध्याय को अदालत ने इस बात के लिए फटकार लगाईं है कि वह अदालत आने से पहले इस मामले को लेकर मीडिया में चले गए. अदालत ने वकील से पूछा कि क्या इतने अहम मामले को वह पब्लिसिटी स्टंट बनाना चाहते हैं.
दरअसल वकील अश्वनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की कि वन्देमातरम को भी जन-गण-मन जैसा सम्मान मिलना चाहिए. उपाध्याय ने अदालत जाने से पहले इस मुद्दे को मीडिया में उठाया था. मीडिया में जाने से दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी ने आपत्ति जताते हुए नाराजगी ज़ाहिर की.
वकील अश्वनी उपाध्याय ने अदालत से कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले झंडे पर वन्दे मातरम था. उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई इसी गीत पर आधारित रही. उन्होंने मांग की कि सभी स्कूलों में जन-गण-मन के साथ-साथ वन्देमातरम भी हो. अदालत ने उपाध्याय की पूरी बात सुनने के बाद इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है.