जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. दुष्कर्म मामले में सज़ा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम-रहीम को आज बीमार माँ से मुलाक़ात करने के लिए 48 घंटे की पैरोल मिली है तो दुष्कर्म मामले में ही उम्रकैद भुगत रहे आसाराम बापू को इलाज के लिए अंतरिम ज़मानत देने से कोर्ट ने साफ़ इनकार कर दिया.
राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम बापू ने इस आधार पर ज़मानत माँगी थी कि एम्स में उनका इलाज चल रहा है लेकिन उन्हें फायदा नहीं हो रहा है. उन्हें अंतरिम ज़मानत दे दी जाए तो वह आयुर्वेद पद्धति से अपना इलाज करा लेंगे.
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राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम ज़मानत की याचिका खारिज करते हुए एम्स से कहा कि आसाराम बापू का एलोपैथी पद्धति के ज़रिये ही अल्सर का इलाज करवाया जाए. इलाज से अगर आसाराम के स्वास्थ्य में सुधार नज़र आ रहा हो तो उन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया जाए. आसाराम बापू के मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेन्द्र की खंडपीठ ने की.