Sunday - 27 October 2024 - 11:19 PM

लॉक डाउन-3 के लिए यह हैं गाइड लाइंस

प्रमुख संवाददाता

लखनऊ. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन के सम्बन्ध में जिस तरह की गाइड लाइंस जारी की गई है, राज्य सरकार ने उन्हें ज्यों का त्यों मान लिया है.

उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट ज़ोन में यह जानकारियाँ जुटाई जायेंगी कि संक्रमित व्यक्ति किस-किस के सम्पर्क में आया है. वह जिस-जिस के संपर्क में आया होगा उसका टेस्ट हर हाल में किया गया है.

उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर कोई संक्रमित व्यक्ति मिला है उसके एक किलोमीटर इलाके पर सरकार की पूरी नज़र रहेगी. उसे हॉट स्पॉट माना जाएगा. इस इलाके में किसी को भी जाने की छूट नहीं दी जायेगी. श्री अवस्थी ने बताया कि हॉट स्पॉट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जायेगी. टीम जांच करने के बाद ज़रुरत महसूस हुई तो चिकित्सकीय सहायता दी जायेगी.

श्री अवस्थी ने बताया कि हॉट स्पॉट में अगर किसी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी उसे पूरा किया जाएगा. चिकित्सकीय सेवा के अलावा किसी भी तरह की विमान सेवा नहीं चलेगी. इमरजेंसी के अलावा कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी. इन विशेष ट्रेनों में रास्तों में कोई नया यात्री नहीं बैठ पायेगा. मेट्रो पर प्रतिबन्ध है. स्कूल कालेज पर प्रतिबन्ध जारी रहेगा. एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन नहीं हो सकेगा.

लॉक डाउन के दौरान सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन नहीं होंगे. कोई जुलूस नहीं निकलेगा. 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग. 10 वर्ष से कम उम्र का बच्चा और गर्भवती महिला को अगले 15 दिन तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.

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