जुबिली न्यूज डेस्क
बिहार में राहुल गांधी के लिए आज का दिन अहम है। पटना हाईकोर्ट में आज यानी 24 अप्रैल को राहुल गांधी की दायर याचिका पर सुनवाई है। इस याचिका में पटना की एमपीएमएल अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। MP MLA कोर्ट ने 25 अप्रैल को राहुल गांधी को अदालत में सशरीर पेश होने का आदेश दिया है।
दरअसल ये मामला भी सूरत वाले केस के जैसा ही है। इसमें भी 2019 में कर्नाटक में राहुल गांधी की एक सभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर दिया गया बयान था। पटना की एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया था।
राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई आज
सुशील मोदी के दायर किए गए मामले में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट में 12 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इसी केस में सुनवाई में राहुल गांधी पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से उनके वकील अंशुल अदालत में आए और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी व्यस्तता के चलते हाजिर नहीं हो पाए। इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि राहुल गांधी 25 अप्रैल को कोर्ट में आकर अपना बयान दर्ज कराएं।
इसी के बाद राहुल गांधी की तरफ से पटना हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की गई। इस याचिका में एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। आपके बता दें कि सूरत कोर्ट में इसी तरह के केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी जा चुकी है।