जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार 29 मार्च से काशी विश्वनाथ मन्दिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर नियमित सुनवाई शुरू होगी. जस्टिस प्रकाश पड़िया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इस सम्बन्ध में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की तरफ से भी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाईं हुई है. यह रोक वाराणसी की एक अदालत द्वारा आठ अप्रैल 2021 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भौतिक सर्वेक्षण के लिए दिए गए आदेश पर लगाईं गई है. अदालत ने दो हिन्दू और दो मुस्लिम पुरातत्व विशेषज्ञों की पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने का आदेश दिया था. दरअसल वर्ष 1991 में दायर किये गए मुकदमे में प्राचीन मन्दिर को बहाल करने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया गया था.
इस मामले में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद का कहना है कि जब प्लेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991 लागू है तो फिर इस तरह की याचिकाओं की क्या अहमियत है. जबकि काशी विश्वनाथ मन्दिर का पक्ष है कि इस मामले में प्लेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट लागू नहीं हो सकता क्योंकि यह सम्पत्ति लार्ड विशेश्वर मन्दिर की है. यह मन्दिर सतयुग से चला आ रहा है. ग्राउंड फ्लोर पर मन्दिर का कब्ज़ा है और पूजा अर्चना चल रही है.
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