Tuesday - 29 October 2024 - 12:16 PM

कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से पूछा-अमित शाह पर एफआईआर क्यों नहीं की?

जुबिली न्यूज डेस्क

कोरोना काल में चुनावी रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेलागावी के पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई।

अदालत ने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि बीजेपी की चुनावी रैली में शामिल होने वाले लोगों और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई?

प्रतीकात्मक तस्वीर .

मालूम हो कि 17 जनवरी को बेलागावी के डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह की अगुआई में रैली का आयोजन किया गया था।

अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि अमित शाह की रैली में हजारों लोग शामिल हुए थे और कोविड के नियमों का पालन नहीं करवाया गया।

ये भी पढ़े:   बाबा रामदेव पर IMA करेगा 1,000 करोड़ की मानहानि का केस

कनार्टक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और सूरज गोविंदराज की डिविजन बेंच ने पुलिस कमिश्नर को लताड़ लगाई। पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिए गए जवाब को लापरवाही बताते हुए अदालत ने तीखी टिप्पणी की।

अदालत ने कहा कि, ‘शायद पुलिस कमिश्नर को कर्नाटक महामारी ऐक्ट 2020 के बारे में जानकारी नहीं है। शायद 15 अप्रैल को राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेशों के बारे में पुलिस कमिश्नर नहीं जानते हैं।’

जज ने कहा, “तस्वीरों में दिखाई देता है कि 17 जनवरी को बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टैंसिंग के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। कमिश्नर के जवाब में पता चलता है कि एक भी FIR फाइल नहीं की गई है। पूरी एफिडेविट पढऩे के बाद पता चलता है कि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। लगता है कि कमिश्नर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर ही खुश हैं। कमिश्नर स्पष्ट करें कि गंभीर परिस्थिति में नियमों का उल्लंघन होने के बावजूद केस क्यों नहीं दर्ज किया गया?”

ये भी पढ़े: WHO ने कहा- दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों और मौतों में कमी

ये भी पढ़े:  शिवसेना का मोदी सरकार पर हमला, कहा-नहीं तो गंगा शव वाहिनी…

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी लेट्जकिट फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसमें  राज्य में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने की मांग की गई थी।

ये भी पढ़े:    हाईकोर्ट पहुंचा वॉट्सऐप, कहा-नए नियमों से होगा प्राइवेसी…

मालूम हो कि 15 अप्रैल को अदालत ने आदेश दिया था कि अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो न केवल आयोजक बल्कि शामिल होने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए।

अदालत ने यह भी कहा कि चीफ मिनिस्टर के बेटे बीवाई येदुरप्पा कोलार के मंदिर में बर्थडे मनाने कैसे पहुंच गए। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 जून को होनी है।

ये भी पढ़े:    किसान आंदोलन : प्रदर्शनकारी किसान मना रहे हैं काला दिवस

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com