जुबिली स्पेशल डेस्क
लखनऊ। लव जेहाद से जुड़े मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने अपनी पसंद के मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली बिजनौर की युवती की सुरक्षा से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।
अदालत ने केस की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा है कि धर्म परिवर्तन की वजह से समाज में अलग थलग पड़ चुकी युवती को आर्थिक सुरक्षा मिलना बेहद जरूरी है। किसी भी विपरीत हालात में यह रकम उसके जीवन यापन में मददगार साबित हो सकती है।
लव जेहाद से जुड़े मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली युवती को तीन लाख की आर्थिक गारंटी देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पति को 8 फरवरी से पहले एफडी कराकर उसकी ओरिजनल कॉपी अदालत में पेश करने को कहा है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी।
यह आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने बिजनौर के नगीना इलाके की रहने वाली संगीता उर्फ शाइस्ता परवीन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले के मुताबिक बिजनौर की रहने संगीता एक मुस्लिम युवक शादाब से प्रेम करती थी।
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परिवार वालों द्वारा रिश्ते पर एतराज किये जाने के बाद संगीता ने अपना धर्म परिवर्तन कर पसंद के युवक के साथ निकाह कर लिया और उसके साथ रहने लगी। निकाह करने के लिए संगीता ने अपना नाम शाइस्ता परवीन रख लिया।
बता दें कि शाइस्ता उर्फ संगीता के परिवार वाले इस शादी से थे नाराज थे। इसके साथ ही परिवार वालों द्वारा मारपीट करने के बाद सुरक्षा के लिए संगीता ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की अर्जी दाखिल की थी।