जुबिली न्यूज डेस्क
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के मामले में सपा और बीजेपी शासनकाल में जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी. 21 व 22 दिसंबर 2016 को तत्कालीन अखिलेश सरकार में नोटिफिकेशन जारी हुआ था. इसके बाद 24 जून 2019 को भी योगी सरकार में नोटिफिकेशन जारी हुआ था. हाईकोर्ट ने तीनों नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं.
बता दे कि मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच में हुई.याचिकाकर्ता की दलील की ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का अधिकार केवल भारत की संसद को है. राज्यों को इस मामले में कोई अधिकार प्रदत्त नहीं हैं. इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक भी लगाई हुई थी.
एससी में शामिल करने का अधिकार केवल भारत की संसद को
दरअसल 5 साल से राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया जा रहा था. महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि नोटिफिकेशन को बनाए रखने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है. इस आधार पर कोर्ट ने तीनों नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है. कोर्ट में याची अधिवक्ता राकेश गुप्ता की ओर से दलील दी गई. ओबीसी की जातियों को एससी में शामिल करने का अधिकार केवल भारत की संसद को है.
18 ओबीसी जातियों को एससी नहीं होगी शामिल
संविधान के अनुच्छेद 341(2) के तहत संसद को ही यह अधिकार है, संसद ही अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन कर सकती है. नोटिफिकेशन रद्द होने से 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल नहीं किया जा सकेगा. कोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारियों के रवैए पर की तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट ने संविधान के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने को कहा.
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जानें इन 18 ओबीसी जातियां कौन-कौन सी हैं
ओबीसी की वह जातियां जिन्हें एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा गोडिया, मांझी और मछुआ शामिल हैं.
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