जुबिली स्पेशल डेस्क
लखनऊ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के स्कॉलर शरजील इमाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत से बड़ी राहत मिली है। दरअसल शरजील इमाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से शनिवार को जमानत मिल गई है।
शरजील के खिलाफ अलीगढ़ में देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक शरजील इमाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत की मंजूरी जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की बेंच ने सुनवाई की है और जमानत मंजूर के आदेश दिए है।
बता दें कि शरजील पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज है। शरजीज तब सुर्खियों में आया जब उसका विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। उस वीडियो के आधार पर पुलिस ने शरजील इमाम पर मुकदमा दर्ज किया था। शरजील इमाम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह असम को भारत से काटने की बात कहता हुआ दिख रहा है।
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वीडियो में शरजील ने आगे कहा था, ‘परमानेंटली नहीं तो एक-दो महीने के लिए असम को हिंदुस्तान से कट ही सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर इतना मलबा डालो कि उनको एक महीना हटाने में लगेगाज्जाना हो तो जाएं एयरफोर्स से. असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है।’
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जानकारी के अनुसार, शरजील इमाम ने यह भाषण अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दिया था। इस मामले में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए, 153ए , 153बी, 505, सब सेक्शन 2 में मामला दर्ज किया गया है।
अलीगढ़ के अलावा शरजील इमाम के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज किया गया था। शरजील का परिवार जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र में रहता है शरजील को दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन का सूत्रधार माना जा रहा था।