जुबिली न्यूज डेस्क
दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इस योजना को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच काफी समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी।
दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने कई बार इस योजना की फाइल वापस लौटा दी थी।
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Delhi HC sets aside AAP government’s doorstep ration delivery scheme — Mukhymantri Ghar Ghar Ration Yojna
— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2022
पिछले साल उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में केजरीवाल सरकार को ये निर्देश दिया था कि वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी दुकानों को घर पर राशन लेने का विकल्प चुनने वाले कार्डधारकों के बारे में सूचित कर दे। इसके बाद उचित मूल्य की दुकानें ऐसे कार्ड धारकों को राशन नहीं देंगी।
केजरीवाल सरकार की इस योजना को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने चुनौती दी थी। वहीं केजरीवाल सरकार का कहना था कि
वो गरीबों की मदद के लिए लाभार्थियों के घर पर राशन देना चाहती थी लेकिन उपराज्यपाल इसका विरोध कर रहे थे।
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