Friday - 25 October 2024 - 4:19 PM

जानें धार्मिक स्थलों की गाइडलाइन्स, इन शर्तों के साथ मिलेगा मंदिरों में प्रवेश

न्यूज़ डेस्क 

देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस बीच 8 जून से पूरे देश में शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। मंदिरों में घंटियों-घड़ियाल की आवाज आगामी सोमवार से सुनाई देने लगेंगी। इसके लिए भगवान की मूर्तियों की साज-सज्जा और श्रृंगार समेत तमाम साफ-सफाई के काम शुरू हो गए हैं।

लॉकडाउन के पांचवे चरण की शुरुआत के साथ ही गृहमंत्रालय की ओर से तमाम गतिविधियों के खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट आदि फिर से खोलने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स जारी किए हैं।

धार्मिक स्थलों के लिए सरकार की गाइडलाइन्स 

  • धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी और अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाएगा।
  • धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति नहीं मिलेगी. हालांकि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं।
  • मूर्तियों और पवित्र पुस्तकों को छूने से भी बचना चाहिए, एंट्री के लिए लगी लाइन में कम से कम छह फीट की भौतिक दूरी रखी जानी चाहिए।
  • सामूहिक प्रार्थना से बचना होगा. इस दौरान बहुत अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं।
  • प्रसाद वितरण और गंगा जल के छिड़काव जैसी चीजों को अनुमति नहीं मिलेगी।
  • धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने पर पाबंदी।
  • मंदिर-मस्जिदों और गिरिजाघरों में प्रवेश के लिए लगी लाइन में लोगों के बीच कम से कम छह फुट की भौतिक दूरी रखी जाएगी।
  • अति जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा।
  • 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने को सलाह।
  • फेस कवर/मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा
  • जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए।
  • थूकना सख्त तौर पर वर्जित होगा।
  • नियमित तौर पर साबुन से हाथ धोएं (कम से कम 40-60 सेकंड्स तक), तब भी जब हाथ गंदे न दिखें। जहां भी संभव हो एल्कोहॉल बेस्ड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें (कम से कम 20 सेकेंड्स तक के लिए)।

शॉपिंग मॉल्स के लिए गाइडलाइन्स 

  • मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थान अभी बंद ही रहेंगे।
  • एंट्री गेट पर शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य होगी।
  • चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
  • हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का मॉल में विशेषकर एंट्री गेट पर प्रावधान अनिवार्य होगा।
  • बिना किसी लक्षण वाले आगंतुकों को ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा।
  • मॉल प्रबंधन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके।
  • मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा साथ ही आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश-निकास बिंदुओं को अलग-अलग रखना होगा।
  • मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा साथ ही आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश-निकास बिंदुओं को अलग-अलग रखना होगा।

centre issues new guidelines for reopening malls, hotel and ...

होटल्स के लिए गाइडलाइन्स 

  • लक्षणमुक्त कर्मचारियों और लोगों को ही एंट्री की अनुमति मिलनी चाहिए और उचित भीड़ प्रबंधन होना चाहिए।
  • होटल मालिकों को डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना चाहिए।
  • होटल और आथित्य सेवाओं को आगंतुक की यात्रा और चिकित्सा स्थिति का उचित रिकॉर्ड सुनिश्चित करना चाहिए।
  • होटलों में सामान को कमरे में पहुंचाने से पहले संक्रमणमुक्त किया जाना चाहिए।
  • आगंतुकों और कर्मचारियों के बीच रूम सर्विस के लिए फोन पर बात होनी चाहिए।
  • गेस्ट के इस्तेमाल के लिए रिसेप्शन पर हैंड सैनिटाइजर रखा हो. गेस्ट A&D रजिस्टर समेत रिलीवेंट फॉर्म्स भरने से पहले और बाद में हाथों को सैनिटाइज करें।
  • कमरों में सामान को भेजने से पहले उसे डिस्इंफेक्ट किया जाना चाहिए।

रेस्टोरेंट्स के लिए गाइडलाइन्स 

  • डाइन-इन के बजाए टेकअवेज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फूड डिलीवरी कमिर्यों को पैकेट ग्राहक के दरवाजे पर छोड़ देना चाहिए।खाने का पैकेट सीधे ग्राहक को न सौंपें।
  • होम डिलीवरी की अनुमति देने से पहले रेस्टोरेंट अथॉरिटीज होम डिलीवरी स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग करें।
  • बिना लक्षण वाले स्टाफ को ही अनुमति मिले।
  • बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे. रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50 फीसदी से ज्यादा इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी.
  • क्लॉथ नैपकिन के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  • हर बार कस्टमर्स के जाने के बाद टेबल को सैनिटाइज किया जाए।
  • किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित अंतराल पर किचन एरिया को अनिवार्य तौर पर सैनिटाइज किया जाए।
  • एयर-कंडीशनिंग / वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

 

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