जुबिली न्यूज डेस्क
शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया। बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं और कोविड-19 से संबंधित जरूरी सामान लगने वाले टैक्स में कटौती का फैसला किया गया।
कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी तो वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर कर की दर को कम कर दिया।
प्रेस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर पर भी कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सहमति दी। वहीं, टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर कोई कर नहीं लगेगा।
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उन्होंने कहा, ‘जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड आक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई।’ यह छूट अभी 30 सितंबर तक जारी रहेगी। कोविड-19 के टीके पर कर की दर को पांच प्रतिशत पर कायम रखा गया है।
GST Council has approved a reduction in rate for Remdesivir from 12% to 5%. No tax on Tocilizumab, Amphotericin B medicines. GST rates on the specified items being used in COVID19 relief and management till 30th September 2021 pic.twitter.com/uP8DPqrooI
— ANI (@ANI) June 12, 2021
ऑक्सीजन से लेकर टेस्टिंग किट तक सस्ती
जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी कर की दर कम की है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बाइपैप मशीन, हाई फ्लो नेसल कैनुला (॥स्नहृष्ट) और कोविड टेस्टिंग किट अब सस्ती हो जाएंगी. काउंसिल ने इन पर टैक्स की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रही बैठक
देश में अभी भी कोरोना के असर को देखते हुए जीएसटी काउंसिल की ये 44वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही है। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं।
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कोरोना राहत सामग्री पर कर राहत
इससे पहले मई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक मंत्री समूह का गठन किया गया था। इसे कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर किस दर से जीएसटी वसूला जाए, इसके लिए सिफारिशें देने को कहा गया था।
मेघालय के उप-मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में बने इस मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशें 8 जून को ही सरकार को सौंप दी थी। अब मंत्री समूह की इसी रिपोर्ट पर निर्णय किया जाना है।
मंत्री समूह ने मेडिकल ऑक्सीजन, पल्स आक्सीमीटर, हैंड सैनेटाइजर्स और वेंटलेंटर्स जैसी कोरोना राहत सामग्री पर जीएसटी छूट देने को लेकर विचार किया था। वहीं आठ सदस्यों वाले इस समूह में कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोरोना वैक्सीन, दवा, टेस्टिंग किट इत्यादि पर भी कर की दर कम करने के लिए कहा था।
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